अबु सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, गैंगस्टर की रिहाई पर दिया बयान
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र गैंगस्टर अबू सलेम को रिहा करने के लिए बाध्य है। वर्ष 1993 मुंबई विस्फोट मामले में सजा काट रहा गैंगस्टर अबू सलेम 25 वर्षों की सजा काट रहा है, जिसे केंद्र सरकार को रिहा करना होगा। इस संबंध में केंद्र ने पुर्तगाल को आश्वासन या था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अबु सलेम को वर्ष 2030 में अक्टूबर में रिहाई मिलेगी। सलेम को 25 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद जेल में नहीं रखा जाएगा।