दिल्ली HC ने खारिज की स्पाइसजेट के विमानों को बंद करने की याचिका
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट एयरलाइन के हालिया तकनीकी मुद्दों को लेकर जुलाई 17 को उसके संचालन को रोकने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत एक जनहित याचिका और प्रेस रिपोर्टों के आधार पर किसी एयरलाइन के संचालन पर रोक नहीं लगा सकती है। यह जनहित याचिका वकील राहुल भारद्वाज ने दायर की थी।