इरडा ने नियमों के उल्लंघन मामले में बीमा कंपनियों पर लगाया 51 लाख रुपये का जुर्माना
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने मोटर बीमा से संबंधित कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस सहित चार बीमा कंपनियों पर 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर मोटर तीसरे पक्ष (एमटीपी) पर 25 लाख रुपये, नियामक ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि. पर 13 लाख रुपये, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 10 लाख रुपये और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।