लव जिहाद के खिलाफ कानून को शिवराज सरकार से मिली मंजूरी,10 साल तक सज़ा का प्रावधान
उत्तरप्रदेश, हरियाणा व कर्नाटक के बाद अब मध्यप्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने जा रहा है और प्रस्तावित विधेयक को शिवराज सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इस कानून का नाम "धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020" है और कानून में कुल 19 प्रावधान है। जानकारी के अनुसार इस विधेयक को दिसम्बर 28 के विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा। बता दें कि इस कानून के अनुसार लव जिहाद के आरोप में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है।