मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज की तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका
मद्रास उच्च न्यायालय ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका जस्टिस जी जयचंद्रन ने खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का भाई लापता है और याचिकाकर्ता बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का पद संभाल रहा है, इसलिए वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।