मोदी उपनाम मानहानि मामला: गुजरात HC ने किया राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार
गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा। इस बीच, कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा, गांधी पहले से ही भारत भर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने में निचली अदालत का आदेश 'उचित, और कानूनी' था।