शेयर-स्वामित्व के नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने एसबीआई पर लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए SBI पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने नवंबर 26 को कहा "भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 16 नवंबर, 2021 के एक आदेश द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर उप-धारा के उल्लंघन के लिए ₹1.00 करोड़ (केवल एक करोड़ रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। 2) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 19 के तहत। यह जुर्माना अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।