सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी निदेशक संजय मिश्रा को तीसरा विस्तार देने के केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया और उन्हें इस्तीफा देने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया। विस्तार आदेश को SC ने "अवैध" माना है। सुप्रीम कोर्ट, किसी भी मामले में, डीएसपीई और सीवीसी अधिनियम में संशोधन को प्रमाणित करता है, जिससे केंद्र को सीबीआई प्रमुख और ईडी प्रमुख के कार्यकाल को अनिवार्य दो साल के कार्यकाल से 3 साल तक बढ़ाने की क्षमता मिलती है।