सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में अनाथ बच्चों की कस्टडी को नाना-नानी की जगह दादा-दादी को दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी नाना-नानी के बजाए दादा-दादी को देने का फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय समाज में दादा-दादी अपने पोते-पोतियों की देखभाल बेहतर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 6 साल के बच्चे पर ननिहाल पक्ष से ज्यादा अधिकार दादा-दादी का है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्चे के गार्डियन बनने के लिए दाखिल एक याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है।