सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नगरपालिका भर्ती मामले में बंगाल सरकार की याचिका
उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 21 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 15 जून के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया कथित नगर पालिका भर्ती घोटाला शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है जिसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय. द्वारा की जा रही है।