सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एचडी देवेगौड़ा के पोते की चुनाव अयोग्यता पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 18 को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता अमान्य कर दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने रेवन्ना के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। याचिकाकर्ता श्री रेवन्ना द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।