सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका को किया ख़ारिज
सर्वोच्च न्यायलय ने सिविल सर्विसेज़ प्रांरम्भिक परीक्षा 2020 को स्थगित न करने का फैसला सुनाया है। सितम्बर 30 को न्यायालय में सिविल सर्विसेज की परीक्षाओ को स्थगित करने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायलय ने यह फैसला लिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को परीक्षा कराने हेतु सभी नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। यूपीएससी ने यह जानकारी दी कि परीक्षा में 'कफ-कोल्ड' से पीड़ित उम्मीदवारों को अलग से बैठाया जायेगा जिससे की स्वस्थ उम्मीदवार संक्रमण से बचे रहे।