SC ने दिल्ली सरकार को दी नए सेवा कानून को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को दिल्ली सेवा अध्यादेश को चुनौती देने के लिए इस साल की शुरुआत में दायर अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार की दलीलों पर ध्यान दिया कि 30 जून को दायर याचिका को संशोधित करने की आवश्यकता होगी क्योंकि सेवा अध्यादेश को अब जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।