गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को नहीं मिली जमानत
उत्तरप्रदेश के नोएडा की एक सोसाइटी में महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज करने वाले श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जनपद गौतमबुद्धनगर की अदालत में जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह ने जमानत याचिका खारिज की हैै इस बात की पुष्टि त्यागी के वकील सुशील भाटी ने भी की है। बता दें कि त्यागी पर गैंगस्टर अधिनियम, असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
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