मानहानि की सजा पर रोक के बाद मोदी उपनाम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जब शीर्ष अदालत ने उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक अपील लंबित है, तब तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगी।
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'मोदी सरनेम' मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी
निचली अदालत द्वारा 'मोदी सरनेम' मामले में सजा पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज करने के बाद राहुल गांधी गुजरात उच्च न्यायालय पहुंचे। मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता को पिछले महीने लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गांधी ने इसके लिए शनिवार को अपना आधिकारिक बंगला भी खाली कर दिया था। गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
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'मोदी सरनेम' मामला: राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर आज विपक्ष की बैठक करेगी कांग्रेस
राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत के फैसले के मद्देनजर, कांग्रेस पार्टी आज नई दिल्ली में अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करने वाली है। एआईसीसी के महासचिव जयराम रमेश ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी बैठक के बाद संसद भवन से विजय चौक तक एक विरोध मार्च भी निकालेगी। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी दलों ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शुक्रवार दोपहर को उनके साथ मामला… read-more
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