हाई कोर्ट ने किया डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई संपत्ति मामले को रद्द करने से इनकार
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका रद्द कर दी है। आज कोर्ट ने जांच पर लगी अंतरिम रोक हटाते हुए एजेंसी को 3 महीने के भीतर जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति के नटराजन ने कहा कि याचिका काफी देरी के बाद दायर की गई थी और सीबीआई की अधिकांश जांच पहले ही पूरी हो चुकी है।
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Courtesy: Janta Se Rishta