'इस दिवाली पर ग्रीन पटाखे भी नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा
केजरीवाल सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन पटाखा प्रेमियों को झटका दिया है जो ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनाने की योजना बना रहे हैं। प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने के लिए बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 14 को दिल्ली पुलिस से किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं करने को कहा।
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चंडीगढ़ प्रशासन दी दिवाली पर 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति
चंडीगढ़ प्रशासन ने अक्टूबर एक को सीएसआईआर-नीरी द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। दिवाली के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच पटाखे फोड़े जाएंगे। यह निर्णय चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें 2020 और 2021 में दिवाली के दौरान शहर की वायु गुणवत्ता मध्यम पाई गई। नोटिस में यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त आदेशों के किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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दिल्ली में प्रदूषण को रोकने पटाखों पर 1 जनवरी 2023 तक पूरी तरह बैन
दिल्ली सरकार ने राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़ा फैसला लेते हुए पटाखों पर 1 जनवरी 2023 तक पूरी तरह रोक लगा दी है। सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर 1 जनवरी 2023 तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।
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