मैला ढोने के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रूपये
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 19 को कहा, सरकारी अधिकारियों को सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। SC ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, सीवर की सफाई के दौरान स्थायी विकलांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
Tags: supreem court, Manual Scavenging, Centre, STATES, increases compensation
Courtesy: Navbharat Times