दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाने वाली याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया I दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब सभी मजदूर कंसट्रक्शन साइट पर ही रह रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं तो परियोजना का काम रोकने की क्या जरूरत है I कोर्ट ने याचिकाकर्ता आन्या मल्होत्रा की मंशा पर सवाल उठाते हुए एक लाख का जुर्माना भी लगाया है I