पिंजरा तोड़ की सदस्य कालिता को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, किया दिल्ली पुलिस की मांग को ख़ारिज
उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे मामले में पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कालीता की जमानत को रद्द करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कालीता को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्दोष करते हुए जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस कलिता की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हालांकि कालीता पर स्पेशल सेल का केस होने के कारण वो अब तक रिहा नहीं हुई है। कालीता पर CAA के विरोध में भड़काऊ भाषण देने का आरोप था।