सुप्रीम कोर्ट ने दी अविवाहित महिला के 24 हफ्ते तक के गर्भ को गिराने की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में अविवाहित महिला को 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट फैसले को पलटते हुए कहा कि कोर्ट का काम है अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाहित महिलाओं की तरह कुंआरी लड़कियों को भी गर्भपात का अधिकार है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि एक गर्भपात से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता की महिला अविवाहित है।