SC ने ख़ारिज की जेएनकेसी को हल के निशान पर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली लद्दाख प्रशासन की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आज आगामी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को पार्टी चिन्ह हल के आवंटन से संबंधित जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्रशासन ने 9 अगस्त के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था।