ओबीसी संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 127वें संविधान संशोधन विधेयक (ओबीसी संशोधन बिल) को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह बिल अब कानून बन चुका है। कानून बनने के बाद राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश अब ओबीसी लिस्ट खुद तैयार कर सकेंगे। इस काननों के बाद राज्यों को आरक्षण देने की स्वतंत्रता मिलेगी। इस बिल को संसद के इसी मॉनसून सत्र में पारित किया गया था।
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ओबीसी के हितों वाला, संविधान संशोधन विधेयक पास
लोकसभा में अगस्त 10 को ऐतिहासिक 127वां संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया। बिल के जरिए राज्यों ओर केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अनुसार सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की सूची बनाने का अधिकार मिलेगा। संशोधित विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा। लोकसभा में सभी सांसदों ने इस विधेयक के पक्ष में वोट किया गौरतलब है कि इसके खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा।
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ओबीसी विधेयक के समर्थन में कांग्रेस समेत विपक्ष के 15 दल
संसद परिसर में अगस्त नौ को हुई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल सभी लोगों ने ओबीसी से जुड़े संशोधन बिल पर समर्थन की बात की है। जिसमें कांग्रेस,शिवसेना, मुस्लिम लीग सहित 15 प्रमुख दल शामिल है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा था कि,ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है। जिसके बाद केंद्र एवं राज्य सरकार ने विरोध किया था। विधेयक पारित होने पर राज्य सरकारों को भी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिलेगा।
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आज होने वाली मोदी कैबिनेट की अहम बैठक में होगा ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला
अगस्त चार को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ओबीसी वर्ग के लिए एक बार फिर बड़ा फैसला ले सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल को बुधवार को संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है। ऐसा होने पर राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा और इसे मानसून सत्र में ही पारित करने का प्रयास किया जाएगा।
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