Ready to eat food

फोटो: India Retailing

रेडी टू कुक फूड के लिए अब चुकाना होगा 18% जीएसटी

रेडी टू कुक खाद्य वस्तुओं पर अब उपभोक्ताओं को 18 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा। बैटर के तौर पर मिलने वाली खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगा। ये व्यवस्था अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा दी गई है। अब सीटीएच 2016 के अंदर वर्गीकृत वस्तु पर 18% जीएसटी लगेगा। इसमें नौ प्रतिशत केंद्रीय और नौ प्रतिशत राज्य का जीएसटी होगा। एएआर की तमिलनाडु की पीठ ने कुल 49 खाद्य पदार्थों पर अपना फैसला दिया है।

रवि, 08 अगस्त 2021 - 10:00 PM / by रितिका

Tags: Ready to cook food, AAR, Tamilnadu, GST

Courtesy: NBT News