1984 सिख विरोधी दंगे: दिल्ली ट्रिपल मर्डर केस से बरी हुए पूर्व सांसद सज्जन कुमार
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सितंबर 20 को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में पूर्व लोकसभा सांसद नेता सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा था। पूर्व कांग्रेस नेता पर दंगों के दौरान एक गुरुद्वारे में आग लगाने का भी आरोप है। पिछले महीने, एक अदालत ने सज्जन कुमार को मामले में "प्रमुख दुष्प्रेरक" कहा था।
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1984 दिल्ली दंगा :दोषी सज्जन कुमार की जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के दौरान दिल्ली में हुए दंगों के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे सज्जन कुमार ने बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य को कारण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अपील की है, पर सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह की अपील को ख़ारिज कर दिया है। सज्जन कुमार की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनके लिए अस्तपाल में भर्ती होना आवश्यक नहीं है । कोर्ट ने बताया जब कोर्ट फिजिकल से शुरू होगी तब उनके केस पर कार्यवाई होगी।
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