Pregnancy

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सरकार ने विशेष श्रेणी की महिलाओं को दी छह माह तक गर्भपात की अनुमति

सरकार ने महिलाओं से जुड़े 'गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन विधेयक' में संशोधन किया है,जिसमें विशेष श्रेणी की महिलाओं को छह माह तक गर्भपात कराने की अनुमति होगी। पूर्व में महिलाओं को 5 माह तक गर्भपात कराने की अनुमति थी, जिसे बढ़ाकर अब छह माह कर दिया है। संशोधित नियम के अनुसार दिव्यांग,यौन उत्पीड़न, बलात्कार,नाबालिग,विधवा, तलाकशुदा या कौटुंबिक व्यभिचार की शिकार महिलाएं गर्भपात करा सकती हैं। सरकार ने इस श्रेणी में आपदा या आपात स्थिति में गर्भवती… read-more

गुरु, 14 अक्टूबर 2021 - 01:25 PM / by मेघा गुप्ता

Tags: pregnancy, Anti-abortion law, Medical Termination Of Pregnancy, Central Government

Courtesy: Hindustan News