कोटकपूरा पुलिस फायरिंग: कोर्ट ने खारिज की 2015 की घटना में सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका
2015 के कोटकपुरा पुलिस फायरिंग कांड के ताजा अपडेट में पंजाब के फरीदकोट की एक अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को राहत दे दी। पिछले हफ्ते फरीदकोट कोर्ट को दोनों अकाली नेताओं की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी मिली थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फरीदकोट की अदालत ने दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला टाल दिया है।
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Courtesy: Live Hindustan