सूरत की अदालत ने खारिज की राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अर्जी
सूरत कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने 3 अप्रैल को गांधी को जमानत दे दी, जिन्होंने इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अपील दायर की थी। पूर्व सांसद को जमानत देते हुए अदालत ने कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को भी… read-more
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मोदी सरनेम मानहानि मामला: राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर आज सूरत की अदालत में सुनवाई
सूरत की एक सत्र अदालत आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें उनकी "मोदी सरनेम" टिप्पणी पर मानहानि के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई है। अदालत तय करेगी कि गांधी के खिलाफ 2019 के मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाए या नहीं। आज अदालत द्वारा अपना आदेश पारित करने से पहले दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे।
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