सूरत की अदालत ने खारिज की राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अर्जी
सूरत कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने 3 अप्रैल को गांधी को जमानत दे दी, जिन्होंने इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अपील दायर की थी। पूर्व सांसद को जमानत देते हुए अदालत ने कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया।