राहुल गांधी की पासपोर्ट याचिका: दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता को दी तीन साल के लिए एनओसी
दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) दिया, जो तीन साल के लिए वैध होगा। सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने पर गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।
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राहुल गांधी की पासपोर्ट याचिका: दिल्ली की अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा, आज सुनाया जाएगा फैसला
दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नए साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग वाली एक अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह आज (26 मई) दोपहर 1 बजे उचित आदेश पारित करेंगे। सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने पर गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।
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