बकरीद: बॉम्बे HC ने दक्षिण मुंबई हाउसिंग सोसाइटी में अवैध वध पर बीएमसी को जारी किया निर्देश
बकरीद से एक दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आवासीय कॉलोनी में जानवरों का कोई अवैध वध न हो। नियमित अदालत के समय के बाद आयोजित एक विशेष तत्काल सुनवाई में, न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि नैथानी हाइट्स सोसायटी में वध की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब नगर निकाय द्वारा लाइसेंस दिया गया हो।
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Courtesy: India TV News