सुप्रीम कोर्ट ने किया यूनिटेक प्रमोटर की पत्नी के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त चार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, "विवेक के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी (प्रीति चंद्रा) को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।"
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Courtesy: Jagran News