सिफर मामले में दोषी करार हुए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने आज देश के गुप्त कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को सिफर मामले में दोषी ठहराया। 71 वर्षीय खान को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) का खुलासा करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।
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इमरान खान को कोई राहत नहीं, अदालत ने सिफर मामले में 13 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत: पाकिस्तान
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें जारी रहेंगी क्योंकि हाई कोर्ट ने सिफर मामले में सुनवाई 13 सितंबर के लिए टाल दी है। यह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की सजा को निलंबित करने के एक दिन बाद आया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि राज्य के रहस्यों के कथित खुलासे से संबंधित एक अलग मामले में संकटग्रस्त पूर्व प्रधानमंत्री जेल में ही रहेंगे।
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