सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र सीमा पर विचार करे सरकार: हाई कोर्ट
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सितंबर 19 को कहा कि शराब पीने की कानूनी उम्र के समान सोशल मीडिया का उपयोग करने की भी एक आयु सीमा होनी चाहिए। 30 जून के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली एक्स कॉर्प की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, "बहुत कुछ अच्छा है" बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से होगा। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।
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Courtesy: Dainik Bhaskar