Allahabad Highcourt

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सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट शेयर करना अपराध है, लाइक करना नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद HC ने कहा, फेसबुक या एक्स पर किसी "अश्लील" पोस्ट को लाइक करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसी सामग्री को साझा करना या दोबारा पोस्ट करना आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत "प्रसारण" माना जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल ने आगरा के मोहम्मद इमरान काजी के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। 

शनि, 28 अक्टूबर 2023 - 12:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: High Court, liking obscene posts, Social Media

Courtesy: ABP News