केंद्रीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही: PNB को भरना होगा 1 करोड़ का जुर्माना
PNB को बिना आरबीआई की अनुमति के ड्रक पीएनबी बैंक लि. भूटान के साथ एक द्विपक्षीय साझा एटीएम व्यवस्था का परिचालन करने के लिए दोषी पाया गया हैं। पीएनबी द्वारा किया गया यह कृत्य रिजर्व बैंक के भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून, 2007 (पीएसएस कानून) की धारा 26 (6) के खिलाफ है इसलिए केंद्रीय बैंक ने PNB पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (PSSA), 2007 के अंतर्गत आरबीआई भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली को रेगुलेट करने के लिये अधिकृत है।