अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा महिला आरक्षण विधेयक
मोदी सरकार ने सितंबर 19 को महिला आरक्षण विधेयक को एक नए नाम - 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' और कुछ बदलावों के साथ लोकसभा में पेश किया। संविधान विधेयक, 2023 को कार्य की अनुपूरक सूची के माध्यम से निचले सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि आरक्षण 15 साल की अवधि तक जारी रहेगा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के भीतर एससी/एसटी के लिए एक कोटा होगा।