अब ट्रेन में बिना मास्क पाए जाने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना
भारतीय रेलवे ने कोरोना के दिशानिर्देशों में मास्क लगाने की बात पर अधिक ध्यान देते हुए एक फैसला लिया है। रेल बोर्ड ने एक आदेश जारी कर जानकारी दी है कि रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर संज्ञान में लिए जाने वाले इस फैसले को तत्काल प्रभाव से 6 महीने के लिए लागू कर दिया गया है।