आरबीआई ने इंडसइंड बैंक को 'एजेंसी बैंक' के रूप में किया सूचीबद्ध
इंडसइंड बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'एजेंसी बैंक' के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे बैंक, सरकार के नेतृत्व वाले व्यवसायों से संबंधित लेनदेन करने के लिए पात्र हो जाता है। इसमें राज्य/केंद्र सरकार की ओर से सीबीडीटी (CBDT), सीसीबीआईसी (CCBIC), जीएसटी (GST),वैट (VAT) और राज्य उत्पाद शुल्क की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित लेनदेन संभालना, लघु बचत योजनाओं से संबंधित पेंशन भुगतान के लिए लेनदेन करना और स्टांप कर शुल्क का संग्रह करना शामिल है।