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भगोड़े विजय माल्या को लंदन कोर्ट ने दिया सहारा, रहन-सहन के लिए 11 लाख पाउंड देगा कोर्ट
भारत से बैंक डिफाल्टर होकर भागे विजय माल्या को लंदन की कोर्ट ने आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है। लंदन हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि विजय माल्या को कानूनी खर्च व रहन-सहन के लिए कोर्ट के फंड से 11 लाख पाउंड दिया जाएंगे। यह आदेश डिप्टी इन्सॉल्वेंसी एंड कंपनीज कोर्ट जज निगेल बार्नेट ने दिया है जिसमें बैंक से दिवालिया होने के चलते माल्या को आर्थिक सहायता दी गई है। इस दौरान जज ने कहा की माल्या अब तक दो पहलुओं पर सफल रहें हैं।