COVID-19 टीकाकरण के लिए अनिवार्य नहीं आधार कार्ड: केंद्र ने SC को बताया
केंद्र ने फरवरी 7 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 टीकाकरण और CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पर जोर देने वाली एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ को बताया गया कि टीकाकरण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से एक का प्रयोग किया जा सकता है।