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दिल्ली कोर्ट ने खारिज की पहलवान सुशील कुमार की विशेष आहार वाली याचिका
दिल्ली की एक अदालत ने जून 9 को पहलवान सुशील कुमार के जेल में विशेष आहार और पूरक आहार लेने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया है । मांगों को "इच्छाओं" का रूप बताते हुए, अदालत ने कहा, "कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए।" एक साथी पहलवान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सुशील ने जेल में विशेष आहार की मांग करते हुए कहा था कि "वह प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा है।"