इलाहबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, अब ओबीसी की 18 जातियों को एससी श्रेणी में नहीं किया जाएगा शामिल
उत्तर प्रदेश की इलाहबाद हाईकोर्ट ने झटका देते हुए ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के फैसले को रद्द कर दिया है। इस संबंध में सपा और बीजेपी शासनकाल में जारी किए गए नोटिफिकेशन को भी हाईकोर्ट ने रद्द किया है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 और 2019 में जारी किए गए कुल तीन नोटिफिकेशन को रद्द किया है। बता दें कि ओबीसी की जातियों को एससी में शामिल करने का अधिकार भारतीय संसद के पास है।