महिला आरक्षण विधेयक को मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी सहमति दे दी, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। कानून मंत्रालय द्वारा आज जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने गुरुवार को अपनी सहमति दे दी। अब, इसे आधिकारिक तौर पर संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। इसके प्रावधान के अनुसार, "यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी।"