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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को भेजा समन
दिल्ली की एक अदालत ने मई 31 को आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार और अन्य को 2018 में उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने निर्देश देते हुए शिवकुमार को एक जुलाई को पेश होने को कहा है। अदालत ने मामले में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा अपने विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा के माध्यम से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद यह आदेश दिया।