'मोदी सरनेम' मानहानि मामला: राहुल गांधी की अपील पर सूरत की अदालत 20 अप्रैल को सुनाएगी फैसला
सूरत की सत्र अदालत ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सत्र अदालत ने अप्रैल 13 को कहा कि वह 20 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी जिसमें उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई है।