नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 3 अगस्त तक धारा 144 लागू; सार्वजनिक स्थानों, सड़कों पर नमाज, पूजा की अनुमति नहीं
गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 20 जुलाई से 3 अगस्त तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा के मुताबिक सार्वजनिक समारोहों और बिना अनुमति वाली धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज पढ़ने या पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में बिना अनुमति के कोई भी जुलूस निकालने पर भी रोक है।