सुप्रीम कोर्ट ने नशीले पदार्थों से जुड़ा लिया एक अहम फैसला;
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2:1 के बहुमत से नशीले पदाथों के एक मामले मे अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि NDPS Act की धारा 53 के तहत एक पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान एक सबूत के रूप में स्वीकार्य बयान नहीं माना जायेगा। इस कानून के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए ध्यान में नहीं लिया जा सकता है।