टैक्स चोरी रोकने के लिए नयी योजना, अक्टूबर से भरे जाएंगे ऑनलाइन बिल
GST के लागू होने के बाद टैक्स की चोरियां बढ़ गयी हैं। इसलिए, अब माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए 1 अक्टूबर से बिल ऑनलाइन ही बनाये जाएंगे। ये बिल GSTM द्वारा जारी सॉफ्टवेयर पर तैयार किये जाएंगे। सलाहकार CA अतुल मल्होत्रा ने बताया है की, ''पहले चरण में इस व्यवस्था को 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियां और व्यापारियों के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके बाद इसे चरणबद्ध रूप से सभी व्यापारियों पर लागू किया जाएगा।''