गुजरात उच्च न्यायालय ने ख़ारिज किया पीएम डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल का अनुरोध
गुजरात HC ने सितंबर 26 को आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर टिप्पणियों पर दायर आपराधिक मानहानि मामले में समन रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल और सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के सत्र अदालत के 14 सितंबर के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
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Courtesy: NDTV News